Uttarakhand News, 6 दिसंबर 2022: इंडोनेशिया में लंबे समय से प्रतीक्षित व चर्चित संशोधन विधेयक मंगलवार को संसद में पारित हो गया। दंड संहिता में संशोधन से अब यहां शादी से बाहर जाकर यौन संबंध रखना दंडनीय अपराध होगा। ऐसा करने पर एक साल की सजा का प्रविधान है। यह नियम इंडोनेशिया में रह रहे नागरिकों या विदेश गए हुए लोगों पर समान रूप से लागू होगा।
लिव-इन में रहना भी है अपराध:
नए संशोधन के मुताबिक, इंडोनेशिया में अब लिव-इन रिलेशनशिप में रहना भी अपराध के दायरे में आएगा। इसके लिए छह महीने तक की सजा का प्रावधान किया गया है। कानून व मानवाधिकार मंत्रालय के उपमंत्री एडवर्ड हिराईज ने बताया, सर्वसम्मति के बाद भी इस संशोधन को लागू होने के लिए राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर आवश्यक हैं। इसके बाद भी यह आपराधिक कोड तुरंत लागू नहीं होगा, इसे पूरी तरह से प्रभावी बनाने में कम से कम तीन साल तक का समय लग सकता है।
गर्भनिरोधक और धार्मिक निंदा भी अवैध:
नया संशोधन यह भी कहता है कि देश में गर्भनिरोधक या धार्मिक निंदा भी अवैध है। इसके लिए तीन साल तक की जेल हो सकती है। संहिता में गर्भपात भी एक अपराध है। हालांकि, चिकित्सीय परिस्थितयों और दुष्कर्म के मामले को इसने दूर रखा गया है। बर्शर्ते भ्रूण 12 सप्ताह से कम उम्र का हो।
तीन वर्ष का लग सकता है समय:
कानून व मानवाधिकार मंत्रालय के उपमंत्री एडवर्ड हिराईज ने बताया कि सर्वसम्मति के बाद भी इस संशोधन को लागू होने के लिए राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक है। इसके बाद भी इसे पूरी तरह से प्रभावी होने में कम से कम तीन वर्ष तक का समय लग सकता है।