Uttarakhand News 05 August 2023 Nainital: जिलाधिकारी वंदना ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के क्रम में सड़कों के किनारे किए गए अतिक्रमणों को हटाने की समयसीमा निर्धारित कर दी है। उन्होंने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सड़कों के किनारे सरकारी भूमि एवं वन भूमि पर किए गये छोटे स्तर के अवैध अतिक्रमणों को संबंधित अधिकारी स्वयं अपने स्तर से 15 अगस्त तक हटाना एवं बड़े स्तर के अतिक्रमणों को विधिवत नोटिस आदि की कार्यवाही पूर्ण कर हटाने हेतु 15 अगस्त तक सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

शुक्रवार को कैंप कार्यालय हल्द्वानी में डीएम वंदना की अध्यक्षता में उच्च न्यायालय के वन भूमि एवं सड़कों के किनारे अतिक्रमण के संबंध में योजित पीआईएल पर दिए गए निर्णय के अनुपालन के संबंध मे अतिक्रमण हटाने हेतु जिला टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी, उप जिलाधिकारीएवं लोक निर्माण विभाग, एनएच व एनएचआई के अधिशासी अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक मे डीएम ने जनपद के स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे एवं शहरों के आंतरिक मार्गों एवं सड़कों के किनारे वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण के चिन्हीकरण के कार्यों की प्रगति सबंधित अधिकारिंयो से फीडबैक लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि सभी अपने-अपने क्षेत्रातंर्गत अवैध अतिक्रमण की सूची तैयार कर 10 अगस्त तक उपलब्ध कराने को कहा।

जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त एवं सिटी मजिस्ट्रेट को निर्देश दिये कि शहर की दुकानांे के आगे रेहड़ी, फड़ या अन्य तरीके से किए गए अवैध अतिक्रमण के संबंध में संबंधित दुकानदारों एव व्यापार प्रतिनिधियो से समन्वय कर बैठक कर समाधान निकालते हुए उन्हें हटाएं। यदि इसके बावजूद भी दुकानें लगाई जाती है तो संबंधित दुकानदार को भी नोटिस दें।

उन्होंने उपजिलाधिकारी हल्द्वानी को सड़क संबंधी विभागों से समन्वय कर शहर के सभी पार्किंग व नो पार्किंग जोन में साइन बोर्ड लगाने तथा इसके बावजूद अवैध रूप से की जाने वाली पार्किंग के खिलाफ चालान की कार्रवाई करने एवं लोक निर्माण विभाग को हल्द्वानी शहर के अतिक्रमण के कारण यातायात प्रभावित होने वाले 14 एवं नैनीताल के 7 को भी कहा। इसके अलावा डीएम ने सभी विभागों को अपनी सरकारी परिसंपत्तियों का जीआईएस मैपिंग भी तत्काल करते हुए परिसंपत्तियों की रिपोर्ट उपलब्ध कराने को भी कहा।