Uttarakhand News 18 Feb 2025: उत्तराखंड में शराब की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया में आबकारी विभाग ने आंशिक संशोधन किया है। इसके तहत फुटकर शराब की दुकानों के नवीनीकरण के बाद बची दुकानों के आवंटन के लिए 20 मार्च से 24 मार्च तक लॉटरी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। जिन दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होगा, उन्हें लॉटरी के माध्यम से लाइसेंस आवंटित किया जाएगा।

आबकारी आयुक्त हरिचन्द सेमवाल ने बताया कि यह संशोधन प्रशासनिक कारणों से किया गया है। उन्होंने आवेदकों से संशोधित कार्यक्रम के अनुसार आवेदन करने की अपील की है। इच्छुक आवेदक दुकानों की सूची, निर्धारित राजस्व और अन्य आवश्यक विवरण विभाग की वेबसाइट www.uttrakhandexcise.org.in और www.uk.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।

यह होगी प्रक्रिया
पहले चरण की लॉटरी के लिए आवेदन 20 मार्च से 22 मार्च दोपहर 2 बजे तक होगा। इस चरण की लॉटरी की प्रक्रिया 22 मार्च शाम 4:30 बजे से शुरू होगी। दूसरे चरण की लॉटरी के लिए आवेदन 23 मार्च से 24 मार्च दोपहर 2 बजे तक होगा। इस चरण की लॉटरी की प्रक्रिया 24 मार्च शाम 4:30 बजे से शुरू होगी। पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर मदिरा दुकानों का आवंटन 25 मार्च 2025 को शाम पांच बजे तक होगा।