Uttarakhand News 12 November 2025: हरिद्वार: भगवानपुर थाना क्षेत्र में छह वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट/अपर सत्र न्यायाधीश रमेश सिंह ने आजीवन कारावास व दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

एक मार्च 2024 का है यह मामला
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि एक मार्च 2024 की शाम भगवानपुर क्षेत्र में किराए में रहने वाली महिला की छह साल बेटी के साथ पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म किया था।

पांच दिन बाद आरोपित को दबोचा
पुलिस ने आरोपित नीरज पुत्र निवासी ग्राम रमई रायके टोला थाना बरौली जनपद गोपालगंज बिहार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। घटना के पांच दिन बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था।

दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई
मुकदमे में वादी पक्ष ने 10 गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने और साक्ष्यों के आधार पर आरोपित नीरज को दोषी पाया है । विशेष न्यायालय ने अभियुक्त नीरज को सश्रम आजीवन कारावास व दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

जमीनी विवाद में भिड़े दो पक्ष, दस पर मुकदमा
भगवानपुर: किशनपुर जमालपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए। इस दौरान जमकर लाठी-डंडे भी चले। घटना में दोनों पक्षों के दो लोग घायल हो गए। एक पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने दस लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है।

सोमवार को गांव में जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में पहले गाली-गलौज हुई। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। घटना से गांव में अफरातफरी का माहौल हो गया। आसपास के लोगों ने किसी तरह से मामला शांत कराया। एक पक्ष से इस्माइल व दूसरे पक्ष से एक व्यक्ति घायल हो गया।

इस्माइल ने थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी और आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जाकिर, फैय्याज, जुल्फकार, कुर्बान, उस्मान, वसीम, नसीम सलमान, आस मोहम्मद व दोस्त मोहम्मद के खिलाफ मामला दर्ज किया है।