Uttarakhand News 18 Nov 2025 Dehradun: उत्तराखंड सरकार ने रजिस्ट्री शुल्क में बड़ा बदलाव करते हुए इसे 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है। यह संशोधन लगभग 10 साल बाद किया गया है। वित्त विभाग के आदेश जारी होने के बाद आईजी स्टांप कार्यालय ने सभी जिलों को इस संबंध में पत्र भेज दिया है।

क्या है नया नियम?

  • अब किसी भी रजिस्ट्री पर अधिकतम 50,000 रुपये शुल्क लिया जाएगा।
  • पहले यह सीमा 25,000 रुपये थी।
  • उत्तराखंड में रजिस्ट्री शुल्क 2% है, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा तय होती है।
  • उदाहरण:
    • अगर कोई 10 लाख रुपये की जमीन खरीदता है → 2% के हिसाब से 20,000 रुपये शुल्क।
    • 12.5 लाख तक की रजिस्ट्री → 2% के हिसाब से 25,000 रुपये शुल्क।
    • 12.5 लाख से ज्यादा की किसी भी कीमत की रजिस्ट्री → पहले अधिकतम 25,000 लगाया जाता था, अब यह 50,000 रुपये होगा।

बदलाव क्यों किया गया?

आईजी स्टांप सोनिका के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में पहली बार शुल्क में संशोधन हुआ है। इसे राजस्व बढ़ोतरी की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है।


उत्तराखंड बनाम उत्तर प्रदेश

  • उत्तराखंड: 2% शुल्क, लेकिन अधिकतम सीमा तय
  • उत्तर प्रदेश: 1% शुल्क, लेकिन अधिकतम सीमा नहीं

सीमा तय होने के कारण उत्तराखंड में भूमि खरीदने वालों पर बहुत बड़ा अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता, क्योंकि शुल्क एक तय सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ता।