Uttarakhand News 20 June 2026: कल रविवार को आयोजित होने वाली नीट (यूजी) पुनर्परीक्षा-2026 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं।
अपर जिला मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत आदेश जारी करते हुए परीक्षा केंद्रों और उनके आसपास 200 मीटर की परिधि में विशेष प्रतिबंध लागू कर दिए हैं।
होगी कड़ी कार्रवाई
आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर, नारेबाजी, भड़काऊ भाषण और प्रचार-प्रसार पर रोक रहेगी। हथियार, लाठी, हॉकी स्टिक, तलवार या अन्य धारदार वस्तुओं के साथ घूमने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ईंट, पत्थर या अन्य हिंसात्मक सामग्री एकत्र करने की अनुमति नहीं होगी।
इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस निकालने तथा सार्वजनिक सभा आयोजित करने पर भी रोक रहेगी। दोपहिया और चौपहिया वाहनों को अव्यवस्थित तरीके से खड़ा करने पर भी कार्रवाई की जा सकेगी। राजकीय संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना भी प्रतिबंधित रहेगा।
एडीएम कृष्ण कुमार मिश्रा ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के निर्देशों के अनुरूप परीक्षा को निर्विघ्न और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश नीट (यूजी) पुनर्परीक्षा समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा।










