आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 8 नवंबर 2016 की नोटेबंदी का फैसला सही था, आज पांच जजों ने केंद्र सरकार को क्लीन चिट के दी गयी है , बता दें कि 58 अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की गयी थी, कि नोटेबंदी का फैसला बिना रिजर्व बैंक की अनुमति के सरकार ने लागु किया था। सरकार के द्वारा इन सब आरोपों को नकारा गया था , इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली , बाद में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।

Go back

Your message has been sent

Warning
Warning
Warning
Warning