Uttarakhand News 18 October 2023 :हल्द्वानी: अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह राणा की कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म और उसके बाद गर्भवती मामले में नेपाली मूल के युवक को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है. कोर्ट ने पीड़िता को जिला विधिक को चार लाख रुपए प्रतिकर देने का आदेश दिया गया.

पीड़िता का कराया गया गर्भपात: गर्भवती होने पर किशोरी के जान के खतरा को देखते हुए कोर्ट के आदेश से पीड़िता का गर्भपात कराया गया. पूरे मामले में नौ गवाह और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह की अदालत ने दोषी को 20 साल सश्रम कारावास और 20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई. कोर्ट ने पीड़िता के भरण पोषण के लिए जिला विधिक को चार लाख रुपए प्रतिकर देने का भी आदेश दिया है.