देहरादून : उत्तराखंड की महिलाओं को आरक्षण देने वाले विधेयक को मंगलवार को राज्यपाल से मंजूरी प्राप्त हो गयी है। इसके साथ ही महिला अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार मिल गया है।

आपको जानकारी हो कि राज्य सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में सर्वसम्मति के साथ महिला आरक्षण बिल को पारित किया था। राज्यपाल की मंजूरी के लिए 30 नवंबर 2022 राजभवन भेजा था। पर राजभवन में ये बिल (महिला क्षैतिज आरक्षण) विचाराधीन था। राजभवन ने विधेयक को मंजूरी देने से पहले इसका न्याय और विधि विशेषज्ञों से परीक्षण कराया। इस कारण विधेयक को मंजूरी मिलने में एक महीने का समय लग गया। और अब सूत्रों के अनुसार राज्यपाल की मंजूरी के साथ विधेयक विधायी विभाग को भेज दिया गया है।

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