Uttarakhand News, 04 August 2023: हरिद्वार: गायत्री तीर्थ शांतिकुंज प्रमुख डाॅ. प्रणव पंड्या व उनकी पत्नी शैलबाला पंड्या को यौन शोषण के झूठे मुकदमे में फंसाने के मामले में एक महिला समेत दो आरोपियों की जमानत याचिका प्रभारी सत्र न्यायाधीश अंजुश्री जुयाल ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि वर्ष 2017 में शांतिकुंज प्रमुख डॉ. प्रणव पंड्या व उनकी पत्नी पर पूर्व में शांतिकुंज में रहने वाली लड़की ने यौन शोषण करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना में सबूत न मिलने पर मामले में अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित की थी। इसके बाद शांतिकुंज के पूर्व निवासी आरोपित मनमोहन ने पुलिस की अंतिम रिपोर्ट के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देकर दोबारा जांच की मांग पीड़िता की ओर से की थी। इसके बाद पीड़ित लड़की ने आरोपित मनमोहन सिंह निवासी ग्राम सार जायदा, जमशेदपुर झारखंड एवं चंद्रकला पत्नी आशुतोष साहू निवासी केयर ऑफ एसपी सिंह ग्राम सारजायदा परसुडीह, जमशेदपुर झारखंड, कुसुमबेन पटेल व अन्य पर मारपीट, जान से मारने की धमकी व षड्यंत्र रचकर उसके माध्यम से प्रणव पांड्या एवं उनकी पत्नी के विरुद्ध यौन शोषण का झूठा केस दर्ज करवाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों आरोपियों की जमानत याचिका पर प्रभारी सत्र न्यायाधीश अंजुश्री जुयाल ने सुनवाई की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपित मनमोहन सिंह व चन्द्रकला साहू की द्वितीय जमानत याचिकाएं न्यायालय ने खारिज कर दी है।