Uttarakhand News 21 March 2024: 12 मार्च को साफिया मलिक के अधिवक्ताओं ने हल्द्वानी एडीजे कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई। 16 मार्च को इस मामले में पहली सुनवाई हुई थी। पुलिस ने मुकदमे की स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए समय मांगा था। कोर्ट ने अगली तिथि 20 मार्च रखी थी। साथ ही रिपोर्ट सबमिट करने के लिए और समय देने की मांग की।

हल्द्वानी। बनभूलपुरा उपद्रव के साजिशकर्ता अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया को अग्रिम जमानत देने के मामले में बुधवार को अपर जिला न्यायालय (एडीजी) कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 27 मार्च निर्धारित कर दी है।

22 फरवरी को सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट ने अब्दुल मलिक व उसकी पत्नी साफिया, अख्तरी बेगम, नबी रजा खां, गौस रजा खां और अब्दुल लतीफ के खिलाफ धोखाधड़ी व षड़यंत्र रचने की धारा में प्राथमिकी कराई थी। आरोप था कि जमीन कब्जाने के लिए मृत व्यक्ति के दस्तावेज तैयार किए गए और उसके फर्जी हस्ताक्षर किए। हाईकोर्ट को भी गुमराह किया गया।

12 मार्च को साफिया मलिक के अधिवक्ताओं ने हल्द्वानी एडीजे कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई। 16 मार्च को इस मामले में पहली सुनवाई हुई थी। पुलिस ने मुकदमे की स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए समय मांगा था। कोर्ट ने अगली तिथि 20 मार्च रखी थी। 20 मार्च को भी पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में नहीं रखी। साथ ही रिपोर्ट सबमिट करने के लिए और समय देने की मांग की।

साफिया के अधिवक्ता रोहिताश चक्रवर्ती ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई की अग्रिम तिथि 27 मार्च तय कर दी है। कहा कि पुलिस जानबूझकर स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने में देर कर रही है।