Uttarakhand News 30 August 2025: नैनीताल। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मुस्लिम समुदाय की युवती व उसके प्रेमी हिन्दू युवक सहित उसके परिवार को सुरक्षा देने के मामले में सुनवाई करते हुए युवती, उसके होने वाले पति व उसके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश यूएस नगर की सितारगंज थाना पुलिस को दिए हैं।
मुस्लिम समुदाय की युवती ने एसएचओ सितारगंज को प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि उसे हिन्दू धर्म पसंद है, वह बालिग है। वह अपने क्षेत्र के रहने वाले हिन्दू युवक से शादी करना चाहती है। युवक का परिवार साधारण व सीधा है। परिवार को सालों से जानती है, जब शादी बात की तो उसके घरवाले सहमत नहीं हैं और शादी का विरोध करने को कर रहे रहे हैं। उसके होने वाले पति व उसके परिवार को धमका रहे हैं।
धमकाने वालों में उसके ही परिवार वाले ही हैं, लिहाजा मेरी, मेरे होने वाले पति व उसके परिवार को सुरक्षा दिलाई जाय। युवती ने हाई कोर्ट में सुरक्षा को लेकर याचिका दायर की। खंडपीठ में सुनवाई के दौरान पेश युवती से पूछा कि आपका पति क्या करता है।
उसने बताया कि की डीजे व ड्राइविंग का कार्य करते है। इस पर कोर्ट ने उनसे पूछा की डीजे क्या होता है। वह उसे स्पष्ट नहीं कर पाई। जिस पर कोर्ट ने कहा कि आपका भविष्य उज्ज्वल है। आपको पता नहीं कि आपका पति क्या करता है। कोर्ट ने सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश सितारगंज थाना पुलिस को दिए हैं।