Uttarakhand News, 15 February 2023: Dehradun|समाज कल्याण सहायक अधिकारी निदेशक कांतिराम जोशी चार दिन से जेल में हैं और विभाग को इसकी खबर ही नहीं है। यही कारण है कि कांतिराम को अब तक निलंबित भी नहीं किया जा सका है, जबकि जेल में 24 घंटे की अवधि पूरी होते ही संबंधित कार्मिक को निलंबित किए जाने का प्रविधान है।

कांतिराम पर आरोप है कि टिहरी में वर्ष 2011 से 2013 तक जिला समाज कल्याण अधिकारी पद कि टिहरी में तैनाती के दौरान उन्होंने विभागीय शिविरों और विभिन्न कार्यों के नाम पर बिना स्वीकृति सात लाख रुपये खर्च कर दिए। इस खर्च का वह ब्यौरा भी नहीं दे पाए।

जांच में पाया गया कि सरकारी धन का गबन किया गया है, जिस पर वर्ष 2020 में तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी अविनाश भदौरिया ने कांतिराम के विरुद्ध नई टिहरी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।

पुलिस की एफआर कोर्ट ने की खारिज
नई टिहरी पुलिस ने प्रकरण की विवेचना के बाद एफआर (फाइनल रिपोर्ट) लगा दी थी। तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी अविनाश भदौरिया ने एफआर पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कोर्ट से इसे खारिज करने की मांग की थी। प्रकरण पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस की एफआर को खारिज करते हुए कांतिराम जोशी को न्यायालय में पेश होने के आदेश दिए।

10 फरवरी 2023 को कांतिराम न्यायालय में पेश हुए और जमानत की याचिका लगाई। इसे अस्वीकार करते हुए कोर्ट ने कांतिराम को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।

कांतिराम कहां हैं विभाग को नहीं पता
सहायक निदेशक कांतिराम चार दिन से जेल में हैं और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी इस बारे में अनभिज्ञता जता रहे हैं। इसके चलते उनका अभी तक निलंबन नहीं किया जा सका है।

सचिव समाज कल्याण एल फैनई ने बताया कि इस तरह की जानकारी मिली है कि सहायक निदेशक कांतिराम जोशी जेल में हैं, लेकिन निदेशालय स्तर से इसकी पुष्टि नहीं कि गई है। तस्दीक कराई जा रही है और शीघ्र नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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