Uttarakhand News 31 May 2025: उत्तराखंड में अब राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को भी सरकारी नौकरी में चार प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। विद्यालयी शिक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालयों के स्तर की राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी इस आरक्षण का लाभ मिलेगा।

इस संबंध में उत्तराखंड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण अधिनियम) (संशोधन) अधिनियम शुक्रवार से अस्तित्व में आ गया। प्रदेश में खेलकूद गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और खेलकूद को कैरियर बनाने वाले युवाओं के लिए सरकारी भर्तियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के बाद प्रदेश में खेल गतिविधियों में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है।

इस क्रम में गत फरवरी माह में विधानसभा के बजट सत्र में उत्तराखंड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण अधिनियम) (संशोधन) विधेयक को पारित किया गया। राजभवन की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब अधिनियम बन चुका है। इस संबंध में सरकार की ओर से 28 अप्रैल को अधिसूचना जारी की गई। अब कार्मिक अपर सचिव ललित मोहन रयाल ने शुक्रवार को इस अधिनियम को क्रियान्वित करने के संबंध में आदेश जारी किया।

प्रदेश में अभी तक सरकारी सेवाओं में केवल राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में पदक विजेताओं व हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को ही सरकारी सेवा में चार प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलता है। अब संशोधित अधिनियम क्रियान्वित होने से राज्य स्तर की ओलिंपिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित राज्य खेल, राष्ट्रीय खेल संघों से मान्यता प्राप्त खेल संघों की चैंपियनशिप प्रतिस्पर्धाएं, युवा कल्याण विभाग के खेल महाकुंभ, विद्यालयी शिक्षा के राज्य स्तरीय स्कूल खेल व राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयी खेल प्रतियोगिता के पदक विजेताओं को भी चार प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा।

‘राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं जीतने पर नौकरी में आरक्षण मिलने के निर्णय से निश्चित रूप से खेलों को लेकर युवाओं में और अधिक रुचि जागृत होगी। विभाग की इस पर तेजी से निर्णय के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार।’