Uttarakhand News 25 Feb 2026: हाई कोर्ट ने नैनीताल में नाबालिग के साथ यौन शोषण के चर्चित मामले में आरोपित ठेकेदार उस्मान खान के जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान उस्मान की तरफ से कहा गया कि पीड़िता के छह बार बयान हो चुके है लेकिन बयानों में विरोधाभास है। जिस समय घटना हुई उस वक्त लाइट थी या नहीं, यह भी साबित नहीं हो पाया जबकि राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि मामले में पाक्सो कोर्ट में ट्रायल चल रहा है।

कई गवाहों के बयान हो चुके है। इसलिए ट्रायल को शीघ्र निस्तारित करने के आदेश दिए जाएं। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने निर्णय शुरक्षित रख लिया है।

न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक कुमार महरा की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। आरोपित उस्मान के विरुद्ध आरोप है कि उसने एक 12 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया है। इसकी शिकायत स्वजनों ने नैनीताल के मल्लीताल कोतवाली में दर्ज की गई थी। घटना के बाद जनाक्रोश फूट पड़ा। आक्रोशित भीड़ ने बाजार में तोड़फोड़ भी की। गिरफ्तारी के बाद से ही आरोपित जेल में बंद है।