Uttarakhand News 15 Jan 2026: उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों को राहत देते हुए सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) तथा इसी प्रकार की अन्य निधियों पर 7.1 प्रतिशत ब्याज दर लागू करने का निर्णय लिया है। यह ब्याज दर एक अक्टूबर, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक अवधि के लिए तय की गई है।

सचिव वित्त वी षणमुगम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश के इसमें स्पष्ट किया गया है कि सामान्य भविष्य निधि के अभिदाताओं की कुल जमा राशि पर एक अक्टूबर, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक की अवधि के लिए 7.1 प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा। यह ब्याज दर एक अक्टूबर, 2025 से प्रभावी मानी जाएगी और निर्धारित अवधि के अनुसार खातों में जोड़ी जाएगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि समान प्रकृति की अन्य भविष्य निधियों पर भी यही ब्याज दर लागू होगी।

सामान्य भविष्य निधि राज्य कर्मचारियों की दीर्घकालिक बचत का प्रमुख माध्यम है, जो सेवा अवधि के दौरान जमा होकर सेवानिवृत्ति अथवा अन्य आवश्यकताओं के समय आर्थिक सहारा प्रदान करती है। ब्याज दर को स्थिर बनाए रखने से कर्मचारियों को भविष्य की वित्तीय योजनाओं में मदद मिलेगी।