Uttarakhand News 21 May 2026: नैनीताल। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की कोर्ट ने पूजा कार्यक्रम के दौरान बनाए गए मीट में मिर्च अधिक होने को लेकर हुए विवाद में हत्या के अभियुक्त को उम्र कैद तथा 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की पूरी राशि मृतक के स्वजन को दी जाएगी।

कालागढ़ी गधेरे में थी पूजा
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राम सिंह रौतेला के अनुसार सात सितंबर 2019 की रात्रि में पहाड़पानी (नैनीताल) के कालागढ़ी गधेरे में पूजा कार्यक्रम था। जिसमें बलि के बाद मीट भी बनाया गया था।

इसी दौरान अशोक मेलकानी व ग्राम सकदीना, धारी निवासी ललित मोहन चौसाली के बीच मीट में अधिक मिर्च होने को लेकर विवाद हो गया।

तभी अभियुक्त ललित ने अशोक से कहा कि तूझे ही मिर्च क्यों लग रही है। इसके बीच दोनों के बीच धक्कामुक्की होने लगी तो साथ गए लोगों ने शांत करवाया। इसके बाद अशोक कार्यक्रम स्थल से घर की ओर जाने लगा तो अभियुक्त ललित मोहन दौड़ते हुए आया और उसने अशोक की चाकू से प्रहार कर हत्या कर दी।

एक गवाह और 22 दस्तावेजी साक्ष्य
मृतक के भाई बबलू की ओर से राजस्व पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। बाद में केस रेगुलर पुलिस को सौंपा गया। अभियोजन की ओर से एक गवाह तथा 22 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। जबकि वारदात के दौरान मौजूद चार गवाह न्यायालय में अपने बयानों से मुकर गए और उन्होंने अभियुक्त के पक्ष में गवाही दी।