हल्‍द्वानी: प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा ने हल्द्वानी में क्रिकेट खेल रहे युवक पर जानलेवा हमला करने वाले आईटीआई गैंग के आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

रवि सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह निवासी रामपुर रोड, देवेंद्र बोरा पुत्र गणेश निवासी क्लार्क इन होटल हल्द्वानी व नकुल अधिकारी पुत्र पंकज अधिकारी जेके पुरम छोटी मुखानी, हल्द्वानी ने जमानत याचिका लगाई थी।
कोर्ट ने पीड़ित के शरीर पर आयी चोट, मेडिकल रिपोर्ट, बरामद पिस्टल और एकत्रित साक्ष्य के आधार पर आरोपितों पर दर्ज 147,148, 307 आइपीसी के अन्तर्गत मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका खारिज कर दी।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा एवं वरिष्ठ अधिवक्ता बीएस पाल ने जमानत का विरोध करते हुए न्यायालय तर्क रखा। बताया कि दिनांक 16 अगस्त 2022 की शाम को थाना हल्द्वानी के अंतर्गत एमबीपीजी महाविद्यालय के मैदान में क्रिकेट खेल रहे शिवम बिष्ट को नवीन मेहरा, देवेंद्र विष्ट, आदित्य नेगी सहित करीब 20-25 अज्ञात लोगों के धारदार हथियारों से पीटकर गंभीर चोटें पहुंचाईं।

साथ ही देवेंद्र बिष्ट ने तमंचे से फायर झोंका। मामले में पुलिस ने आरोपित देवेंद्र से एक देशी पिस्टल मैगजीन में 1 जिन्दा कारतूस के साथ बरामद किया। साथ ही घटनास्थल से भी कारतूस का 1 खोखा व 3 डंडे व खून को कब्जे में लिया गया। आरोपितों ने भी भी घटना को स्वीकार किया है। चिकित्सकों ने भी मेडिकल करते हुए सभी चोटों को मृत्यु के लिए पर्याप्त बताया। इस आधार पर न्यायालय ने जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।