Uttaranchal News 30 May 2025 Ankita Bhandari Murder Case: अंकिता भंडारी हत्‍याकांड प्रकरण में 26 माह तक चली सुनवाई के बाद शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने भाजपा के पूर्व नेता विनोद आर्य के बेटे समेत तीन को युवती की हत्‍या दोषी करार दिया है।

वनंतरा प्रकरण के तीनों आरोपितों को हत्या का दोषी करार देते हुए एडीजे की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों पर 50-50 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। इनमें रिजॉर्ट स्वामी पुलकित आर्य, प्रबंधक सौरभ भाष्कर व सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता उर्फ पुलकित शामिल हैं। वहीं सरकार द्वारा पीड़िता के स्वजन को चार लाख का प्रतिकर दिया जाएगा। मृतका की माता ने कहा कि उन्‍हें फांसी की उम्मीद थी। कोर्ट से बाहर निकलते ही उनके आंसू छलक पड़े। वहीं कोर्ट के बाहर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड तोड़ डाला। पुलिस वॉटर कैनिंग से भीड़ को रोक रही है।

28 मार्च 2023 से मामले में ट्रायल शुरू हुआ था। पौड़ी जनपद के यमकेश्वर स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट 19 वर्षीय युवती 18 सितंबर 2022 को लापता हो गई थी। छह दिन बाद उसका शव 13 किमी दूर चीला नहर के बैराज में मिला था। युवती के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। उन पर युवती की हत्या, साक्ष्य गायब करने व अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम के आरोप हैं। पुलकित आर्य वर्तमान में अल्मोड़ा, अंकित देहरादून व सौरभ टिहरी जेल में बंद है।

क्या है मामला और आरोप

18 सिंतबर, 2022 को वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर उसका शव चीला शक्ति नहर में फेंक दिया गया था। घटना के एक सप्ताह बाद चीला नहर से शव बरामद हुआ था। एसआईटी की जांच के बाद वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक व दो अन्य कर्मियों के खिलाफ करीब 500 पेज की चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 97 गवाह बनाए गए थे। जिसमें से अभियोजन पक्ष ने विवेचक समेत 47 गवाह परीक्षित कराए। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना), 354 (ए) (छेड़खानी व लज्जा भंग) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय हुए हैं। दूसरे आरोपी सौरभ भास्कर और तीसरे आरोपी अंकित गुप्ता पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोपों पर विचारण किया गया।

कब क्या हुआ

  • रिजॉर्ट के मालिक पुलकित ने 20 सितंबर 2022 को अंकिता के गुम होने की राजस्व क्षेत्र पट्टी उदयपुर पल्ला में शिकायत की।
  • लोगों का प्रदर्शन शुरू हुआ तो 22 सितंबर 2022 को जिलाधिकारी के आदेश से यह मामला नियमित पुलिस लक्ष्मणझूला थाने को दिया गया।
  • लक्ष्मण झूला पुलिस ने जांच की और पुलकित, अंकित और सौरभ से पूछताछ में पता चला कि उन्होंने 18 सितंबर को उसकी हत्या कर दी।
  • हत्या का कारण यही आया कि तीनों उस पर अनैतिक कार्यों को करने का दबाव डाल रहे थे। राज बाहर न आए इसलिए उसे चीला नहर में धक्का दे दिया।
  • 22 सितंबर को पुलिस ने मुकदमे से अपहरण की धारा हटाकर हत्या, साक्ष्य छुपाने और आपराधिक षडयंत्र की धारा जोड़ दी।
  • 23 सितंबर को न्यायालय के आदेश पर तीनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। इस दौरान भी लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया।
  • 24 सितंबर को अंकिता भंडारी का शव घटनास्थल से 13 किलोमीटर दूर चीला नहर बैराज इंटेक से बरामद किया गया।
  • 24 सितंबर को ही अंकिता का एम्स ऋषिकेश के विशेषज्ञों की टीम ने पोस्टमार्टम किया।
  • 24 सितंबर एडीजी अपराध एवं कानून व्यवस्था के निर्देश मुकदमे की विवेचना के लिए डीआईजी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया।
  • 26 सितंबर को तीनों आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर क्राइम सीन दोहराया गया।
  • विवेचना के दौरान आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धाराएं भी मुकदमे में जोड़ दी गईं।
  • 16 दिसंबर को पुलकित, अंकित और सौरभ के खिलाफ हत्या, साक्ष्य छुपाने, छेड़खानी और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई।
  • 30 मई को फैसला दिय गया।