दिल्ली हाईकोर्ट: दिल्ली हाईकोर्ट ने ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon India) को पाकिस्तान निर्मित रूह अफज़ा को भारत में बिकने वाली वस्तुओं की सूची से हटाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने अमेजन को 48 घंटे के भीतर रूह अफजा को अपनी लिस्टिंग से न केवल हटाने के आदेश द‍िए हैं. बल्‍क‍ि चार सप्‍ताह के भीतर एक हलफनामा भी दाख‍िल करने के आदेश द‍िए हैं. ई-कॉमर्स कंपनी ने अपनी खुदरा वस्तुओं की सूची में रूह अफज़ा नाम के एक उत्पाद को शामिल किया है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह पूरा मामला तब सामने आया जब रूह अफजा की भारतीय निर्माता हमदर्द ग्रुप ने एक मामला दर्ज किया था जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान निर्मित रूह अफजा भारत में बेचा जा रहा है। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमदर्द नेशनल फाउंडेशन और हमदर्द लेबोरेटरीज इंडिया की एक याचिका में शिकायत की गई कि अलग-अलग ब्रांड अमेजन पर रूह अफजा को अवैध रूप से बेच रहे हैं।

PAK में निर्मित रूह अफजा भारत में

यह भी कहा गया कि कुछ विक्रेताओं ने कानूनी नोटिस दिए जाने के बाद ऐसा करना बंद कर दिया। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान में निर्मित रूह अफजा की बोतलें बेचने वाले एक विक्रेता को फिर देखा गया है। निर्माताओं में से एक जिसका उत्पाद अमेजन पर बेचा जा रहा था, वह था हमदर्द लैब (वक्फ) पाकिस्तान का था। अपनी याचिका में कंपनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कुछ दस्तावेज भी प्रस्तुत किए।

वेबसाइट से तत्काल हटाने का निर्देश

इसके बाद मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए टिप्पणियां की हैं। उच्च न्यायालय ने अमेजन को भारत में अपनी वेबसाइट से पाकिस्तानी रूह अफजा को तत्काल हटाने का निर्देश दिया है और कहा कि आश्चर्य की बात है कि एक आयातित उत्पाद निर्माता के पूर्ण विवरण का खुलासा किए बिना बेचा जा रहा है।

लिस्टिंग और संपर्क देने का दायित्व

न्यायालय ने यह भी कहा कि जब पाकिस्तान स्थित उत्पाद सूची में ‘विजिट द हमदर्द स्टोर’ का विकल्प चुना गया था, तो कस्टमर को हमदर्द लैबोरेटरीज इंडिया की वेबसाइट पर भेज दिया गया, अगर ऐसा है तो गलत है। यह गुमराह करने वाला है। अमेजन एक मध्यस्थ होने का दावा करता है, इसलिए उसे विक्रेताओं के नाम और उत्पाद लिस्टिंग के साथ उनके संपर्क विवरण की जानकारी देने का दायित्व है।

चार सप्ताह में जवाब देने का आदेश

अपने आदेश में न्यायलय ने अमेजन को चार सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। अमेजन की तरफ से हमदर्द ग्रुप से उत्पादित नहीं होने वाले रूह अफजा प्रोडक्ट को ल‍िस्‍टेड क‍िया हुआ है. इसको लेकर हमदर्द नेशनल फाउंडेशन और हमदर्द दवाखाना ने दो कंपनियों अमेजन इंडिया लिमिटेड और मैसर्स गोल्डन लीफ के खिलाफ कोर्ट में याच‍िका दायर की थी।