Uttarakhand News 2 Oct 2026: देह व्यापार के आरोपित को अदालत ने नवदीप उर्फ विक्की गर्ग को 23 साल बाद दोषमुक्त कर दिया है।
द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि अभियोजन आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका। इस मामले में 2003 में डालनवाला थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था।
2003 में दर्ज हुआ था मुकदमा
पुलिस के अनुसार, दिसंबर 2003 को केदारपुरम स्थित एक घर में देह व्यापार की सूचना पर छापा मारा गया था। मौके से पुलिस ने नवदीप उर्फ विक्की को गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस ने नवदीप के खिलाफ आरोपत्र दाखिल किया था।
अभियोजन पक्ष ने अदालत में दस्तावेज प्रस्तुत किए। अदालत ने माना कि आरोपित के खिलाफ बयान से मामले की कहानी सही नहीं पाई गई। न ही कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे आरोपित के खिलाफ आरोप साबित हो सके।
सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपित के खिलाफ लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका।










