Uttarakhand News, 06 April 2023: आगामी 9 अप्रैल को होने वाली उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वन आरक्षी परीक्षा के मद्देनजर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अल्मोड़ा व द्वाराहाट परगना अंतर्गत पड़ने वाले परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दिवस को धारा-144 प्रभावी करने के आदेश पारित हो गए है। अपने अपने परगना क्षेत्र में यह आदेश उप जिला मजिस्ट्रेट सदर गोपाल सिंह चौहान व उप जिला मजिस्ट्रेट द्वाराहाट जयवर्धन शर्मा ने जारी किए हैं।

आदेश में कहा गया है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा आयोजित वन आरक्षी की लिखित परीक्षा-2022 के सफलतापूर्वक संचालन में कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा परगना क्षेत्रांतर्गत पड़ने वाले परीक्षा केन्द्रों में शान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग करने की सम्भावना है। इसलिए परगना अल्मोड़ा एवं परगना द्वाराहाट अन्तर्गत परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा के दौरान शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के प्राविधानों के तहत निषेधाज्ञा लागू की है।

आदेश के अनुसार परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि के अन्दर कोई व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, अग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी डन्डा लेकर नहीं चलेगा, किन्तु यह आदेश सुरक्षा बलों, शान्ति व्यवस्था में लगे कार्मिकों, अर्द्वसैनिक बलों, पीएससी पर लागू नहीं होगा। परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि के अन्दर किसी भी बाहरी व्यक्ति की प्रविष्टि निषिद्ध होगी, किन्तु यह आदेश परीक्षार्थी एवं शान्ति व्यवस्था में तैनात पुलिस बलों आदि व परीक्षा केन्द्र पर डयूटी में तैनात प्राधिकृत व्यक्तियों एवं राहगीरों पर प्रतिबन्धित नहीं है। परीक्षा केन्द्र के आस-पास परीक्षा को प्रभावित करने के उद्देश्य से 05 या इससे अधिक व्यक्ति एक झुण्ड बनाकर एक स्थान पर एकत्रित नहीं होगें। धार्मिक कार्यक्रमों, शादी विवाह तथा शव यात्रा इस आदेश से मुक्त रहेंगी। यह आदेश नियत परीक्षा तिथि को प्रातः 10 बजे से अपरान्ह् 02 बजे तक लागू रहेगा, बशर्ते कि इससे पूर्व इसे निरस्त न कर दिया जाय।